The government said that it has doubled the income tax
exemption limit for gratuity to Rs 20 lakh, a move that will benefit lakhs of salaried employees, who are now retiring as well as those who retired over the last 12 months. “Income tax
exemption for gratuity under section 10(10)(iii) of the Income Tax Act has been
enhanced to Rs 20 lakh. Would benefit all PSU employees and other employees not covered by Payment of Gratuity Act,” finance minister Arun Jaitley tweeted. The government was, however, silent on the date from which the
exemption would be applicable. The announcement on tax
exemption, which has come 11 months after the notification, may increase the paperwork for those who retired till March 31, 2018.
सरकार ने कहा कि उसने ग्रेच्युटी के लिए आयकर
छूट की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया है, एक ऐसा कदम है जिससे लाखों वेतनभोगी कर्मचारियों को जो अब सेवानिवृत्त हो रहे हैं के साथ साथ जो पिछले 12 महीनों में सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा। “आयकर अधिनियम की धारा 10 (10) (iii) के तहत ग्रेच्युटी के लिए आयकर
छूट को बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। सभी पीएसयू कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों को लाभ पहुँचायेगा जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट द्वारा कवर नहीं हैं, ”वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट किया। हालाँकि, सरकार उस तारीख पर चुप थी, जिस दिन से यह
छूट लागू होगी। कर
छूट की घोषणा, जो अधिसूचना के 11 महीने बाद आई है, 31 मार्च, 2018 तक सेवानिवृत्त होने वालों के लिए कागजी कार्रवाई बढ़ा सकती है।